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मेमोरंडम ऑफ असोसीएशन
पूर्ण साझेदारी "इवान इवानोविच इवानोव एंड कंपनी"

"___"______________200__

सेंट पीटर्सबर्ग


हम, इस समझौते के पक्षकार:

- व्यक्तिगत उद्यमी इवानोव इवान इवानोविच, ओजीआरएनआईपी _____, पंजीकरण प्रमाण पत्र एन___, जारी किया गया (किसके द्वारा और कब), पासपोर्ट (श्रृंखला, संख्या, किसके द्वारा और कब जारी किया गया इंगित करें), पंजीकृत और पते पर निवास: ___________________,

- रूसी संघ की एक कानूनी इकाई (संगठनात्मक और कानूनी रूप और व्यक्ति का पूरा नाम, स्थान, मुख्य राज्य पंजीकरण संख्या, पंजीकरण की तारीख, पंजीकरण प्राधिकरण, पंजीकरण प्रमाण पत्र का एन इंगित करें), जिसका प्रतिनिधित्व सामान्य निदेशक ______________________ द्वारा किया जाता है। चार्टर के आधार पर कार्य करना,

- रूसी संघ की एक कानूनी इकाई (संगठनात्मक और कानूनी रूप और व्यक्ति का पूरा नाम, स्थान, मुख्य राज्य पंजीकरण संख्या, पंजीकरण की तारीख, पंजीकरण प्राधिकरण, पंजीकरण प्रमाण पत्र एन इंगित करें), महानिदेशक ______________________ द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो कार्य करता है चार्टर का आधार, जिसे इसके बाद "" कहा जाएगा पूर्ण साथियों", इस समझौते में निम्नानुसार प्रवेश किया है:

1. सामान्य भागीदार, रूसी संघ के कानून और इस समझौते की शर्तों के अनुसार, एक पूर्ण साझेदारी "इवान इवानोविच इवानोव एंड कंपनी" बनाने का कार्य करते हैं, जिसे इसके बाद "साझेदारी" के रूप में जाना जाता है, और इस समझौते द्वारा निर्धारित करते हैं साझेदारी बनाने के लिए संयुक्त गतिविधियों की प्रक्रिया।

2. साझेदारी एक कानूनी इकाई है, एक वाणिज्यिक संगठन है, अलग संपत्ति का मालिक है और इस संपत्ति के साथ अपने दायित्वों के लिए उत्तरदायी है, अपने नाम पर संपत्ति और व्यक्तिगत गैर-संपत्ति अधिकारों का अधिग्रहण और प्रयोग कर सकता है, जिम्मेदारियां वहन कर सकता है, वादी और प्रतिवादी हो सकता है कोर्ट में।

3. साझेदारी की संपत्ति के निर्माण में भागीदारी के संबंध में, सामान्य साझेदारों के पास साझेदारी के संबंध में दायित्वों के अधिकार हैं, जिनमें शामिल हैं: प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार, सामान्य साझेदारों के बीच वितरित शुद्ध लाभ में हिस्सेदारी और संपत्ति में हिस्सेदारी साझेदारी के परिसमापन पर (कानून द्वारा स्थापित सभी गणनाओं के बाद), वर्तमान कानून और इस समझौते द्वारा स्थापित अन्य अधिकार।

4. साझेदारी में एक स्वतंत्र बैलेंस शीट, निपटान और अन्य खाते हैं। साझेदारी में एक गोल मुहर होती है जिसमें रूसी में इसका पूरा कॉर्पोरेट नाम और इसके स्थान का संकेत होता है। साझेदारी को अपने कॉर्पोरेट नाम, अपने स्वयं के प्रतीक के साथ-साथ निर्धारित तरीके से पंजीकृत ट्रेडमार्क और वैयक्तिकरण के अन्य साधनों के साथ टिकट और फॉर्म रखने का अधिकार है।

5. रूसी में साझेदारी का पूरा कॉर्पोरेट नाम: पूर्ण साझेदारी "इवानोव इवान इवानोविच एंड कंपनी", संक्षिप्त नाम: पीटी "इवानोव आई.आई. एंड कंपनी"

6. साझेदारी का स्थान: __________________________________।

साझेदारी का डाक पता: ____________________________________________________।*1.7)

7. साझेदारी लाभ कमाने के उद्देश्य से और अनिश्चित काल के लिए बनाई जाती है। साझेदारी की गतिविधियों का विषय है: __________________।

8. एक सामान्य साझेदार को अन्य प्रतिभागियों की सहमति के बिना, अपनी ओर से अपने हितों में या तीसरे पक्ष के हितों में लेनदेन करने का अधिकार नहीं है जो साझेदारी के विषय के समान हैं। गतिविधियाँ। यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो साझेदारी को अपनी पसंद के अनुसार, साझेदारी को हुए नुकसान के लिए ऐसे भागीदार से मुआवजे की मांग करने या ऐसे लेनदेन के माध्यम से अर्जित सभी लाभों को साझेदारी में स्थानांतरित करने का अधिकार है।

9. स्थापना के समय साझेदारी की शेयर पूंजी ________(__________) रूबल की राशि में घोषित की जाती है। शेयर पूंजी में सभी योगदान मौद्रिक हैं।

10. शेयर पूंजी को 3 (तीन) शेयरों में विभाजित किया गया है, जिन्हें निम्नानुसार वितरित किया जाता है:

- व्यक्तिगत उद्यमी इवानोव इवान इवानोविच - _______(_________) रूबल, जो साझेदारी की पूंजी का __% है;

- रूसी संघ की एक कानूनी इकाई ____________ - ______(_________) रूबल, जो साझेदारी की पूंजी का __% है;

- रूसी संघ की एक कानूनी इकाई ____________ - ______(_________) रूबल, जो साझेदारी की पूंजी का __% है।

11. साझेदारी के पंजीकरण के समय तक संस्थापक साझेदारी के निपटान खाते में उचित राशि जमा करके शेयर पूंजी में अपने हिस्से का कम से कम 50% योगदान करते हैं। साझेदारी के पंजीकरण के बाद संस्थापक शेष हिस्से का भुगतान 1 (एक) वर्ष के भीतर करते हैं।

12. यदि कोई सामान्य भागीदार अनुबंध के खंड 11 में निर्दिष्ट दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, तो वह योगदान के अवैतनिक हिस्से पर साझेदारी को प्रति वर्ष दस प्रतिशत का भुगतान करने और हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य है।

13. साझेदारी की शेयर पूंजी में एक सामान्य साझेदार का हिस्सा केवल शेष सामान्य साझेदारों की सहमति से ही बदला (बढ़ाया या घटाया) जा सकता है।

14. सामान्य साझेदारों के निर्णय से शेयर पूंजी का आकार बदला (बढ़ाया या घटाया) जा सकता है। साझेदारी के सभी लेनदारों की अधिसूचना के बाद ही शेयर पूंजी को इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और वर्तमान कानून द्वारा निर्धारित तरीके से कम किया जाता है।

15. साझेदारी भागीदार को साझेदारी पूंजी में योगदान करने के दायित्व से मुक्त करने की अनुमति नहीं है, जिसमें साझेदारी के खिलाफ दावों की भरपाई भी शामिल है।

नागरिक:

  1. पासपोर्ट (श्रृंखला, संख्या, जारी), निवास;
  2. , पासपोर्ट (श्रृंखला, संख्या, जारी), निवास;
साथ ही कला द्वारा निर्देशित के आधार पर कार्य करने वाले व्यक्ति में भी। रूसी संघ के नागरिक संहिता के 52, 70, वर्तमान कानून के अन्य अधिनियम, इस समझौते में निम्नानुसार शामिल हुए हैं:
  1. उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों (वस्तुओं, कार्यों, सेवाओं) के लिए जनसंख्या और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करने के लिए, अतिरिक्त नौकरियां पैदा करने, पार्टियों, नागरिकों और कानूनी की आर्थिक क्षमता, ज्ञान, अनुभव और योग्यता का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए इस समझौते की प्रस्तावना में उल्लिखित संस्थाएं, क्षेत्र में साझेदारी की ओर से संयुक्त उद्यमशीलता गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक सामान्य साझेदारी (बाद में "पीटी" के रूप में संदर्भित) बनाती हैं:।
  2. ब्रांड नाम पीटी ""। संक्षिप्त नाम पीटी ""
  3. पीटी का स्थान है.
  4. इस समझौते में कोई भी बदलाव, साथ ही इसके अनुबंध, जो इसका अभिन्न अंग हैं, वर्तमान कानून के अनुसार, पार्टियों के समझौते से किए जाते हैं।
  5. इस समझौते के खंड 1 में उल्लिखित गतिविधियों को पूरा करने के लिए, पार्टियां पीटी को संपत्ति हस्तांतरित करती हैं, जो स्वामित्व के अधिकार पर पीटी के स्वामित्व वाली शेयर पूंजी में उनका योगदान है। पीटी में भाग लेने वाला व्यक्ति शेयर पूंजी में अपना योगदान वर्ष के भीतर देने के लिए बाध्य है, योगदान का % पीटी के पंजीकरण से पहले किया जाता है। शेयर पूंजी पीटी रूबल का आकार। यदि जमा करने की समय सीमा का उल्लंघन किया जाता है, तो पीटी प्रतिभागी अवैतनिक जमा राशि के% की राशि में पीटी को जुर्माना देने के लिए बाध्य है।
  6. इस समझौते के खंड 5 में उल्लिखित पीटी की संपत्ति में योगदान है:। शेयर पूंजी में अंशदान का हिस्सा % है.
  7. इस समझौते के खंड 5 में उल्लिखित पीटी की शेयर पूंजी में पीटी के प्रतिभागियों, नागरिकों का योगदान है:
    • नागरिक एसओई की शेयर पूंजी में उसका हिस्सा है:%।
  8. पीटी के सभी प्रतिभागी अपनी सभी संपत्ति के साथ पीटी के दायित्वों के लिए सहायक संयुक्त दायित्व वहन करते हैं।
  9. पीटी की संयुक्त पूंजी में प्रतिभागियों के योगदान के अलावा, पीटी की संपत्ति प्राप्त आय के साथ-साथ आय के किसी अन्य कानूनी स्रोत से बनती है।
  10. इस अनुबंध के खंड 1 में उल्लिखित कार्य करने के लिए, निम्नलिखित बाध्य है:
    • अन्य प्रतिभागियों द्वारा जारी अटॉर्नी की उचित रूप से निष्पादित शक्तियों के आधार पर प्रतिभागियों के सामान्य मामलों को दर्ज करें।
    • पीटी को परिसर, संचार उपकरण, कार्यालय उपकरण और खंड 6 में उल्लिखित अन्य संपत्ति प्रदान करें।
    • यदि आवश्यक हो तो स्थापित प्रक्रिया के अनुसार पीटी के लिए बैंक खाते खोलें।
    • खंड 21 में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्रतिभागियों की बैठक बुलाना और आयोजित करना सुनिश्चित करें। पीटी के सामान्य मामलों के संचालन के लिए किए गए कार्यों पर प्रतिभागियों की अगली बैठक में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
  11. पीटी में भाग लेने वाले नागरिक, इस समझौते के खंड 1 में उल्लिखित पीटी की गतिविधियों को पूरा करने के लिए, पीटी की ओर से, इस समझौते के अनुबंध में उल्लिखित कार्य को पूरा करने का कार्य करते हैं, जो एक अभिन्न अंग है इसे का हिस्सा।
  12. पीटी के प्रतिभागियों को इस निर्णय द्वारा निर्धारित राशि में पर्यवेक्षी बोर्ड के निर्णय के बाद 30 दिनों के भीतर पीटी की शेयर पूंजी में अतिरिक्त योगदान करना होगा।
  13. पीटी प्रतिभागियों के बीच वितरण से पहले पीटी का लाभ कराधान के अधीन नहीं है।
  14. पीटी के सामान्य खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ-साथ सामान्य व्यवसाय और अन्य खर्चों के संचालन के लिए आवश्यक राशि में कटौती के बाद, पीटी का लाभ इसके प्रतिभागियों के बीच निम्नानुसार वितरण के अधीन है:।
  15. लाभ वितरण के अधीन हैं। लाभ का अपना हिस्सा प्राप्त करने के बाद, प्रत्येक भागीदार वर्तमान कानून द्वारा निर्धारित तरीके से करों का भुगतान करता है।
  16. पीटी की सदस्यता से शीघ्र वापसी के बाद, प्रतिभागी को पीटी की संपत्ति में उसका हिस्सा वापस कर दिया जाता है, साथ ही पीटी के लाभ में एक हिस्सा इस प्रतिभागी को कुछ महीनों के भीतर हस्तांतरित कर दिया जाता है।
  17. यह समझौता समापन के क्षण से लागू होता है और "" वर्ष तक वैध रहता है
  18. प्रतिभागियों में से कोई भी अन्य प्रतिभागियों और पीटी के प्रबंधन को इस समझौते से शीघ्र वापसी के बारे में समझौते से वापसी से कुछ दिन पहले सूचित करने के लिए बाध्य है।
  19. इस समझौते के तहत अपने दायित्वों की गैर-पूर्ति या अनुचित पूर्ति के लिए, दोषी प्रतिभागी अन्य पीटी प्रतिभागियों को ऐसी गैर-पूर्ति के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा। इस समझौते के तहत दायित्वों को पूरा करने में विफलता के लिए, प्रतिभागियों की बैठक में एक प्रतिभागी को पीटी से निष्कासित भी किया जा सकता है।
  20. पीटी एक कानूनी इकाई है. इसे स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, बैंकिंग संस्थानों में खाते खोलने, अपने नाम पर मुहर, फॉर्म और टिकट लगाने का अधिकार है।
  21. पीटी का सर्वोच्च शासी निकाय प्रतिभागियों की बैठक (एमए) है। यह आवश्यकतानुसार बुलाई जाती है, लेकिन महीने में कम से कम एक बार। बैठक की अध्यक्षता प्रतिभागियों में से एक, प्रबंधन समिति के निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
  22. एसयू पीटी की गतिविधियों से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करता है। इसकी विशिष्ट क्षमता में शामिल हैं:
    • सामान्य मामलों का संचालन करने वाले प्रतिभागी द्वारा पीटी की ओर से संपन्न रूबल से अधिक की राशि में लेनदेन के निष्कर्ष और समाप्ति की मंजूरी;
    • पीटी में नये सदस्यों का प्रवेश;
    • पीटी से प्रतिभागी की वापसी से संबंधित मुद्दों का समाधान करना;
    • पीटी की गतिविधियों को समाप्त करने का निर्णय लेना;
    • पीटी मुनाफे के वितरण का क्रम बदलना;
    • इस समझौते में संशोधन;
    • सामान्य मामलों का संचालन करने वाले पीटी प्रतिभागी की अगली रिपोर्ट का अनुमोदन;
    • पीटी संपत्ति में योगदान बढ़ाने का निर्णय लेना।
  23. प्रत्येक बैठक प्रतिभागी के पास एक वोट होता है। पर्यवेक्षी बोर्ड के निर्णय सभी पीटी प्रतिभागियों के सर्वसम्मत वोट से खुले मतदान द्वारा किए जाते हैं। पीटी प्रतिभागियों द्वारा पीटी प्रशासन के कार्यों को स्वेच्छा से पीटी प्रतिभागी के प्रशासन को सौंपा जाता है, जिसका प्रमुख पीटी का निदेशक होता है।
  24. पीटी का निदेशक पीटी की गतिविधियों से संबंधित सभी मुद्दों पर निर्णय लेता है, सिवाय उन मुद्दों को छोड़कर जो एसयू की विशिष्ट क्षमता के अंतर्गत आते हैं।
  25. निदेशक को पीटी की ओर से, साथ ही पीटी के प्रतिभागियों की ओर से (उनके द्वारा जारी पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत), पीटी के हितों का तीसरे पक्ष को प्रतिनिधित्व करने, प्रवेश करने का अधिकार है। अनुबंध, पीटी की संपत्ति का निपटान, बैंक खाते खोलना, कर्मचारियों को काम पर रखना और निकालना, आदेश जारी करना और निर्देश देना, पीटी तंत्र के सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य, कानून द्वारा संदर्भित अन्य पीटी मुद्दों को हल करने के लिए प्रमुख की शक्तियों के लिए उद्यम.
  26. पीटी, उसके निदेशालय और संरचनात्मक प्रभागों की गतिविधियों का ऑडिट पीटी प्रतिभागियों द्वारा सीधे और आमंत्रित विशेष संगठनों और व्यक्तिगत नागरिकों की मदद से किया जाता है।
  27. पीटी की गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण कानून के अनुसार किया जाता है।
  28. पीटी की गतिविधि बंद हो जाती है:
    • पीटी प्रतिभागियों के निर्णय से;
    • कानून द्वारा प्रदान किए गए मामलों में अदालत और मध्यस्थता अदालत के निर्णय से;
    • यदि पीटी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है;
    • वर्तमान कानून द्वारा प्रदान किए गए अन्य आधारों पर।
  29. पीटी का परिसमापन करते समय, प्रतिभागी एक परिसमापन आयोग बनाते हैं। यह पीटी की संपत्ति का मूल्यांकन करता है, उसके देनदारों और लेनदारों की पहचान करता है, उनके साथ खातों का निपटान करता है, एक परिसमापन बैलेंस शीट तैयार करता है और इसे प्रतिभागियों द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है, और वर्तमान कानून द्वारा प्रदान किए गए अन्य कार्य करता है।
  30. लेनदारों के दावों और अन्य भुगतानों की संतुष्टि के बाद शेष संपत्ति इस समझौते के अनुसार पीटी प्रतिभागियों के बीच वितरित की जाती है।
  31. समझौते की अन्य शर्तें.
  32. अन्य सभी मामलों में, पार्टियों को रूसी संघ के क्षेत्र में लागू कानून द्वारा निर्देशित किया जाता है।
  33. यह समझौता मूल प्रतियों में तैयार किया गया है, जो सभी समान रूप से मान्य हैं। में अनुबंध पंजीकृत है।
सामान्य साझेदारी

1. समझौते का विषय

1.1. रूसी संघ के नागरिक: रूसी संघ के वर्तमान कानून के अनुसार, एक पूर्ण साझेदारी "" (बाद में "साझेदारी" के रूप में संदर्भित) बनाने के लिए सहमत हुए।

1.2. कानून और इस समझौते के अनुसार, इस सामान्य साझेदारी में भागीदार को अन्य सामान्य भागीदारी में भाग लेने का अधिकार नहीं है।

1.3. सामान्य साझेदारी "" एक कानूनी इकाई है और इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और रूसी संघ के वर्तमान कानून के आधार पर अपनी गतिविधियों का निर्माण करती है।

1.4. रूसी में साझेदारी का पूरा कॉर्पोरेट नाम: पूर्ण साझेदारी "", संक्षिप्त नाम: पीटी ""।

1.5. साझेदारी एक वाणिज्यिक संगठन है.

1.6. साझेदारी को स्थापित प्रक्रिया के अनुसार रूसी संघ के क्षेत्र और विदेशों में बैंक खाते खोलने का अधिकार है। साझेदारी में एक गोल मुहर होती है जिसमें रूसी में इसका पूरा कॉर्पोरेट नाम और इसके स्थान का संकेत होता है। साझेदारी के पास अपने नाम, अपने प्रतीक और दृश्य पहचान के अन्य साधनों के साथ टिकट और फॉर्म हैं।

1.7. साझेदारी उसके पास मौजूद संपत्ति और धन का मालिक है और अपनी संपत्ति के साथ अपने दायित्वों के लिए उत्तरदायी है। प्रतिभागियों के पास कानून और साझेदारी के घटक दस्तावेजों द्वारा प्रदान की गई साझेदारी के संबंध में दायित्व के अधिकार हैं।

1.8. साझेदारी के दायित्वों के लिए प्रतिभागी संयुक्त रूप से और अलग-अलग अपनी संपत्ति के साथ सहायक दायित्व वहन करते हैं।

1.9. साझेदारी में नए प्रतिभागियों का प्रवेश साझेदारी के सभी प्रतिभागियों की सहमति से किया जाता है।

1.10. साझेदारी का स्थान शहर है।

1.11. साझेदारी का कानूनी पता है।

2. लक्ष्य और गतिविधि का दायरा

2.1. साझेदारी का लक्ष्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए बाजार का विस्तार करना, साथ ही लाभ कमाना है।

2.2. साझेदारी को किसी भी प्रकार की गतिविधियों को करने का अधिकार है जो कानून द्वारा निषिद्ध नहीं हैं, जिसमें साझेदारी की गतिविधियों का विषय भी शामिल है:

  • थोक और खुदरा की खरीद और बिक्री, साथ ही इत्र और सौंदर्य प्रसाधन, बुना हुआ कपड़ा, अन्य उपभोक्ता वस्तुओं, साथ ही खाद्य उत्पादों का निर्यात और आयात;
  • प्रकृति संरक्षण और चिकित्सा के क्षेत्र सहित विभिन्न व्याख्यान और सेमिनारों का आयोजन और संचालन करना;
  • चिकित्सा उपकरणों, नई दवाओं की प्रदर्शनियों सहित विभिन्न प्रदर्शनियों का संगठन;
  • फार्मेसियों, चिकित्सा संस्थानों और अन्य कानूनी संस्थाओं और व्यक्तियों को कानून द्वारा निर्धारित तरीके से दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की डिलीवरी की खरीद, बिक्री और संगठन; - फार्मेसियों का संगठन;
  • पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में स्वामित्व के विभिन्न रूपों वाले संगठनों के प्रशासनिक और प्रबंधन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन और संचालन करना;
  • कृषि गतिविधियों को अंजाम देना, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण और बिक्री करना;
  • भोजन और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन;
  • अंतरराष्ट्रीय और व्यावसायिक पर्यटन सहित सेवा, परिवहन, होटल, पर्यटन सेवाओं का प्रावधान;
  • संपादकीय, प्रकाशन, मुद्रण गतिविधियाँ;
  • अनुवाद गतिविधियाँ (पाठों और मौखिक भाषण का विदेशी भाषाओं से रूसी में और रूसी से विदेशी में अनुवाद);
  • रूस और विदेशों में यात्राएं और भ्रमण आयोजित करना;
  • निर्यात, आयात, पट्टे और कमोडिटी विनिमय लेनदेन के साथ-साथ विदेशी आर्थिक गतिविधि के अन्य रूपों और प्रकारों का कार्यान्वयन;
  • सभी प्रकार की चल और अचल संपत्ति, माल, मशीनरी और औद्योगिक उपकरण, कच्चे माल और अर्ध-तैयार उत्पादों, स्पेयर पार्ट्स और घटकों की खरीद और बिक्री, सभी प्रकार के व्यापार लेनदेन और अचल संपत्ति सहित संपत्ति के साथ अन्य कानूनी लेनदेन करना;
  • रूसी संघ और विदेशों में विभिन्न उत्पादन और वाणिज्यिक परियोजनाओं का कार्यान्वयन जो वर्तमान कानून का खंडन नहीं करते हैं और साझेदारी के उद्देश्यों के अनुरूप हैं;
  • सॉफ्टवेयर उत्पादों और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम का उत्पादन, कंप्यूटर के लिए डेटाबेस और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज का निर्माण, विकास और कार्यान्वयन;
  • अनुसंधान, डिज़ाइन और कार्यान्वयन कार्य करना और संबंधित सेवाएँ प्रदान करना;
  • रूसी संघ के संगठनों और नागरिकों, साथ ही विदेशी कंपनियों और नागरिकों को मध्यस्थ, डीलर, विज्ञापन, परामर्श, विपणन और अन्य सेवाओं का प्रावधान;
  • वाणिज्यिक और आर्थिक जानकारी का संग्रह और प्रसार;
  • निर्माण, मरम्मत, कमीशनिंग, स्थापना और अन्य उत्पादन और डिजाइन कार्य करना;
  • निर्माण सामग्री का उत्पादन;
  • डिज़ाइन, पुनर्स्थापन और अन्य डिज़ाइन कार्य और सेवाएँ;
  • देश और विदेश में उत्पादन और सामाजिक क्षेत्रों में निवेश गतिविधियाँ;
  • स्थापित प्रक्रिया के अनुसार विदेशी आर्थिक गतिविधि करना;
  • अन्य प्रकार की गतिविधियाँ जो वर्तमान कानून का खंडन नहीं करती हैं।

2.3. अपनी गतिविधियों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, साझेदारी अधिकार प्राप्त कर सकती है, दायित्व वहन कर सकती है और कोई भी कार्य कर सकती है जो वर्तमान कानून और इस समझौते का खंडन नहीं करती है।

2.4. साझेदारी किसी भी आधार पर अपनी गतिविधियों को अंजाम देती है, कानून द्वारा निषिद्ध संचालन को छोड़कर, जिनमें निम्न शामिल हैं:

  • रूस और विदेश दोनों में कानूनी संस्थाओं और नागरिकों के आदेश पर, संपन्न समझौतों के आधार पर या पार्टियों के समझौते द्वारा निर्धारित शर्तों पर अपनी पहल पर काम करना और सेवाएं प्रदान करना;
  • उत्पादों की आपूर्ति, कार्य का प्रदर्शन, क्रेडिट पर सेवाओं का प्रावधान, पार्टियों के समझौते द्वारा निर्धारित शर्तों पर वित्तीय या अन्य सहायता का प्रावधान;
  • सामान्य भागीदारी को छोड़कर, अन्य कानूनी संस्थाओं की गतिविधियों में उनके शेयर खरीदकर, शेयर योगदान देकर भागीदारी;
  • वर्तमान कानून के अनुसार विदेशी कानूनी संस्थाओं और नागरिकों के साथ संयुक्त उद्यम बनाना;
  • सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य कानूनी संस्थाओं के साथ संयुक्त गतिविधियाँ करना।

3. साझेदारी की कानूनी स्थिति

3.1. साझेदारी को राज्य पंजीकरण के क्षण से एक कानूनी इकाई के रूप में बनाया गया माना जाता है।

3.2. अपनी गतिविधियों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, साझेदारी को ज़िम्मेदारियाँ वहन करने, सामान्य साझेदारी के लिए कानून द्वारा प्रदत्त किसी भी संपत्ति और व्यक्तिगत गैर-संपत्ति अधिकारों का प्रयोग करने, अपने नाम पर कानून द्वारा अनुमत कोई भी लेनदेन करने और वादी बनने का अधिकार है। और अदालत में प्रतिवादी.

3.3. साझेदारी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान अर्जित संपत्ति का मालिक है। साझेदारी अपनी गतिविधियों के लक्ष्यों और संपत्ति के उद्देश्य के अनुसार अपने स्वामित्व में संपत्ति का स्वामित्व, उपयोग और निपटान अपने विवेक से करेगी।

3.4. साझेदारी की संपत्ति का हिसाब उसकी स्वतंत्र बैलेंस शीट पर किया जाता है।

3.5. साझेदारी को रूबल और विदेशी मुद्रा में ऋण का उपयोग करने का अधिकार है।

3.6. साझेदारी अपनी सभी परिसंपत्तियों के साथ अपने दायित्वों के लिए उत्तरदायी है। साझेदारी राज्य के दायित्वों के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन एक भागीदार के ऋणों के लिए, भागीदार के हिस्से पर फौजदारी की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऋणों को कवर करने के लिए अन्य संपत्ति अपर्याप्त हो। राज्य साझेदारी के दायित्वों के लिए उत्तरदायी नहीं है। साझेदारी के भागीदार संयुक्त रूप से और अलग-अलग साझेदारी के दायित्वों के लिए अपनी संपत्ति के साथ सहायक दायित्व वहन करते हैं।

3.7. साझेदारी रूसी संघ के क्षेत्र में अन्य साझेदारियों, सहकारी समितियों, उद्यमों, संस्थानों, संगठनों और नागरिकों के साथ स्वतंत्र रूप से और संयुक्त रूप से बनाई जा सकती है, जिनके पास कानून द्वारा अनुमत किसी भी कानूनी रूप में कानूनी इकाई के अधिकार हैं, निर्दिष्ट सामान्य साझेदारियों को छोड़कर। खंड 1.2. साझेदारी को कानूनी इकाई के अधिकारों के साथ सहायक और आश्रित भागीदारी रखने का अधिकार है।

3.8. साझेदारी रूसी संघ और विदेशों में शाखाएँ बना सकती है और प्रतिनिधि कार्यालय खोल सकती है। शाखाएँ और प्रतिनिधि कार्यालय सभी प्रतिभागियों की सहमति से स्थापित किए जाते हैं और उन पर विनियमों के अनुसार संचालित होते हैं। शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों पर नियमों को प्रतिभागियों की सामान्य बैठक द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

3.9. विदेशों में शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों का निर्माण रूसी संघ और संबंधित राज्यों के कानून द्वारा नियंत्रित होता है।

3.10. शाखाएँ और प्रतिनिधि कार्यालय कानूनी संस्थाएँ नहीं हैं और उन्हें साझेदारी की कीमत पर निश्चित और कार्यशील पूंजी प्रदान की जाती है।

3.11. शाखाएँ और प्रतिनिधि कार्यालय साझेदारी की ओर से गतिविधियाँ चलाते हैं। साझेदारी अपनी शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों के प्रमुखों को साझेदारी में सभी प्रतिभागियों की सहमति से नियुक्त किया जाता है और साझेदारी द्वारा जारी अटॉर्नी की शक्तियों के आधार पर कार्य किया जाता है। साझेदारी की ओर से शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों के प्रमुखों को अटॉर्नी की शक्तियाँ सामान्य साझेदारी के निदेशक या उनकी जगह लेने वाले व्यक्ति द्वारा जारी की जाती हैं।

3.12. रूसी संघ के क्षेत्र पर आश्रित और सहायक भागीदारी रूसी संघ के कानून के अनुसार बनाई जाती है, और रूस के क्षेत्र के बाहर - सहायक या आश्रित साझेदारी के स्थान पर एक विदेशी राज्य के कानून के अनुसार, जब तक अन्यथा रूसी संघ की एक अंतरराष्ट्रीय संधि द्वारा प्रदान किया गया। जिन आधारों पर साझेदारी को सहायक (आश्रित) के रूप में मान्यता दी जाती है, वे कानून द्वारा स्थापित होते हैं।

3.13. सहायक और आश्रित साझेदारियाँ साझेदारी के ऋणों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, जब तक कि कानून या समझौते द्वारा अन्यथा प्रदान न किया गया हो। एक साझेदारी केवल कानून या अनुबंध द्वारा स्पष्ट रूप से स्थापित मामलों में सहायक (आश्रित) साझेदारी के दायित्वों के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग सहायक दायित्व वहन करती है।

3.14. साझेदारी अपनी गलती के कारण सहायक (आश्रित) साझेदारी के नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य है।

3.15. साझेदारी स्वतंत्र रूप से अपने उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों की योजना बनाती है। सामान्य साझेदारी के मामलों का प्रबंधन तीन प्रतिभागियों को सौंपा जाता है - सामान्य साझेदारी के निदेशक। साझेदारी की ओर से लेन-देन करने के लिए शेष प्रतिभागियों के पास उन प्रतिभागियों से पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए जिन्हें साझेदारी के मामलों के संचालन के लिए सौंपा गया है।

3.16. कार्य निष्पादित किया जाता है और सेवाएँ साझेदारी द्वारा स्वतंत्र रूप से स्थापित कीमतों और टैरिफ पर प्रदान की जाती हैं।

3.17. साझेदारी का अधिकार है:

  • कानून द्वारा निर्धारित तरीके से, गतिविधियों में भाग लें और रूसी संघ और अन्य देशों में अन्य सामान्य साझेदारियों को छोड़कर, कानूनी इकाई के अधिकारों के साथ व्यावसायिक साझेदारी और अन्य उद्यम और संगठन बनाएं;
  • संघों और अन्य प्रकार के संघों में भाग लें;
  • गतिविधियों में भाग लेना और अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक, सहकारी और अन्य संगठनों के साथ किसी अन्य रूप में सहयोग करना;
  • वर्तमान कानून के अनुसार रूसी संघ और विदेशों दोनों में अन्य कंपनियों, उद्यमों, संघों और संगठनों के साथ-साथ विदेशी कंपनियों के उत्पादों (कार्य, सेवाओं) को खरीदना और बेचना;
  • वर्तमान कानून के अनुसार अन्य अधिकारों का प्रयोग करें और अन्य दायित्वों का वहन करें।

3.18. साझेदारी को काम के लिए रूसी और विदेशी विशेषज्ञों को आकर्षित करने, स्वतंत्र रूप से पारिश्रमिक के रूपों, आकारों और प्रकारों का निर्धारण करने का अधिकार है।

3.19. तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और कर नीतियों को लागू करने के लिए, साझेदारी दस्तावेजों (प्रबंधकीय, वित्तीय और आर्थिक, कार्मिक, आदि) की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है; एसोसिएशन "" से सहमत दस्तावेजों की सूची के अनुसार, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व के दस्तावेजों के राज्य भंडारण के लिए केंद्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरण सुनिश्चित करता है; कार्मिक दस्तावेज़ों को निर्धारित तरीके से संग्रहीत और उपयोग करता है।

3.20. अपनी गतिविधियों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, साझेदारी अधिकार प्राप्त कर सकती है, जिम्मेदारियाँ ले सकती है और कानून द्वारा निषिद्ध नहीं किए गए किसी भी कार्य को अंजाम दे सकती है। साझेदारी की गतिविधियाँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में निर्दिष्ट गतिविधियों तक सीमित नहीं हैं। ऐसे लेनदेन जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के दायरे से बाहर जाते हैं, लेकिन कानून का खंडन नहीं करते हैं, वैध हैं।

4. स्टॉक पूंजी

4.1. स्थापना के समय साझेदारी की शेयर पूंजी रूबल की राशि में घोषित की जाती है। शेयर पूंजी में सभी योगदान मौद्रिक हैं।

4.2. शेयर पूंजी को शेयरों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें निम्नानुसार वितरित किया जाता है:

  • - रूबल, जो साझेदारी की शेयर पूंजी का % है - शेयर;
  • - रूबल, जो साझेदारी की शेयर पूंजी का % है - शेयर;
  • - रूबल, जो साझेदारी की शेयर पूंजी का % है - शेयर;
कुल - रूबल - शेयर पूंजी का 100% - शेयर।

4.3. साझेदारी के पंजीकरण के समय संस्थापक साझेदारी के चालू खाते में उचित राशि जमा करके शेयर पूंजी में अपने हिस्से का कम से कम 50% योगदान करते हैं। साझेदारी के पंजीकरण के बाद संस्थापक एक वर्ष के भीतर शेष हिस्से का भुगतान करते हैं।

4.3.1. यदि खंड 4.3 में निर्दिष्ट दायित्व पूरा नहीं किया गया है, तो भागीदार योगदान के अवैतनिक हिस्से पर साझेदारी को प्रति वर्ष दस प्रतिशत का भुगतान करने और साझेदारी को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य है।

4.4. साझेदारी के साथ प्रतिभागियों के संबंध और आपस में, साथ ही साझेदारी की संपत्ति में हिस्सेदारी के प्रतिभागी के अधिकार से उत्पन्न होने वाले अन्य मुद्दे, कानून और इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द्वारा विनियमित होते हैं।

4.5. किसी साझेदारी की शेयर पूंजी उसकी गतिविधियों से होने वाले लाभ से बनाई जा सकती है। यदि आवश्यक हो, कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए मामलों सहित, शेयर पूंजी को प्रतिभागियों के अतिरिक्त योगदान और साझेदारी की गतिविधियों से लाभ के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है।

4.6. शेयर पूंजी को बढ़ाने (घटाने) का निर्णय प्रतिभागियों की सामान्य बैठक द्वारा किया जाता है।

4.7. साझेदारी के सभी लेनदारों की अधिसूचना के बाद ही शेयर पूंजी इस घटक समझौते और वर्तमान कानून द्वारा निर्धारित तरीके से कम की जाती है।

4.8. साझेदारी भागीदार को साझेदारी पूंजी में योगदान करने के दायित्व से मुक्त करने की अनुमति नहीं है, जिसमें साझेदारी के खिलाफ दावों की भरपाई भी शामिल है।

5. प्रतिभागियों के अधिकार और दायित्व

5.1. प्रतिभागी बाध्य है:

5.1.1. साझेदारी में स्वीकृत होने के एक वर्ष के भीतर उसके लिए निर्धारित शेयर पूंजी में हिस्सेदारी का भुगतान करें। शेयर पूंजी में उसके 100% हिस्से के वास्तविक भुगतान के क्षण से प्रतिभागी को लाभांश अर्जित किया जाता है।

5.1.2. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की शर्तों का पालन करें, साझेदारी के प्रबंधन निकायों के निर्णयों को उनकी क्षमता के भीतर अपनाएं।

5.1.3. साझेदारी की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर गोपनीयता बनाए रखें, जिनकी सूची सभी प्रतिभागियों के निर्णय से निर्धारित होती है।

5.1.4. शेयर पूंजी में घोषित हिस्से का भुगतान करने में असमर्थता के बारे में तुरंत निदेशक को सूचित करें।

5.1.5. साझेदारी की संपत्ति का ध्यान रखें।

5.1.6. साझेदारी और अन्य प्रतिभागियों के संबंध में ग्रहण किए गए दायित्वों को पूरा करें।

5.1.7. साझेदारी को उसकी गतिविधियों को चलाने में सहायता प्रदान करें।

5.1.8. उस वर्ष के लिए साझेदारी की गतिविधियों पर रिपोर्ट के अनुमोदन की तारीख से दो साल के भीतर शेष प्रतिभागियों के साथ समान आधार पर साझेदारी से उसके प्रस्थान के क्षण से पहले उत्पन्न हुई साझेदारी के दायित्वों के लिए जिम्मेदार बनें। साझेदारी छोड़ दी.

5.1.9. साझेदारी के दायित्वों के लिए जवाब देने के लिए बाध्य है जो साझेदारी में उसके प्रवेश से पहले अन्य प्रतिभागियों के साथ समान आधार पर उत्पन्न हुई थी, भले ही वह संस्थापक न हो।

5.1.10. अन्य प्रतिभागियों के साथ, उनकी अपनी ओर से, अपने हित में या तीसरे पक्ष के हित में, साझेदारी की गतिविधियों के विषय के समान लेनदेन के निष्पादन का समन्वय करें।

5.2. प्रतिभागी का अधिकार है:

5.2.1. लाभ के वितरण में भाग लें.

5.2.2. शेयर पूंजी में अपने हिस्से के अनुपात में, प्रतिभागियों के बीच वितरित किए जाने वाले लाभ (लाभांश) का एक हिस्सा प्राप्त करें।

5.2.3. साझेदारी के मामलों के प्रबंधन में भाग लें।

5.2.4. साझेदारी के प्रबंधन निकायों से साझेदारी की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।

5.2.5. साझेदारी के प्रबंधन और नियंत्रण निकायों के लिए चुनाव करें और निर्वाचित हों।

5.2.7. साझेदारी के परिसमापन की स्थिति में, लेनदारों के साथ निपटान के बाद शेष संपत्ति का हिस्सा, या उसका मूल्य प्राप्त करना।

5.2.8. अन्य प्रतिभागियों के अनुरोध पर, साझेदारी के अधिकारियों के कार्यों के खिलाफ अदालत में अपील करें।

5.2.9. प्रतिभागियों की सामान्य बैठक के एजेंडे पर प्रस्ताव बनाएं।

5.2.10. सामान्य साझेदारी छोड़ें, साझेदारी में भाग लेने से इनकार की घोषणा करते हुए, इस घटक समझौते और कानून द्वारा स्थापित तरीके से और समय सीमा के भीतर साझेदारी की संपत्ति के हिस्से का मूल्य प्राप्त करें। किसी अवधि को निर्दिष्ट किए बिना स्थापित की गई सामान्य साझेदारी में भाग लेने से इनकार करने की घोषणा भागीदार द्वारा साझेदारी से वास्तविक निकासी से कम से कम छह महीने पहले की जानी चाहिए।

5.2.11. कानून द्वारा साझेदारी में प्रतिभागियों को दिए गए अन्य अधिकारों का उपयोग करें।

5.3. वर्तमान कानून द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की तुलना में किसी अन्य भागीदार के अधिकारों को सीमित करने के उद्देश्य से साझेदारी प्रतिभागियों के बीच कोई भी समझौता शून्य है।

5.4. साझेदारी में प्रतिभागियों को साझेदारी की संयुक्त पूंजी में एक शेयर (उसका हिस्सा) खरीदने से पहले इनकार करने का अधिकार है, जो उनके शेयर के आकार के अनुपात में किसी अन्य भागीदार द्वारा बेचा या अन्यथा अलग किया गया है। साझेदारी के प्रतिभागियों के बीच एक समझौता खरीद के पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक अलग प्रक्रिया प्रदान कर सकता है।

5.5. साझेदारी में भाग लेने वाले को साझेदारी में अन्य प्रतिभागियों की सहमति से अधिकार है। साझेदारी की संयुक्त पूंजी में अपना हिस्सा या उसके हिस्से को साझेदारी के एक या अधिक प्रतिभागियों या किसी तीसरे पक्ष को बेचें या अन्यथा सौंपें।

5.6. किसी साझेदारी भागीदार के हिस्से को तब तक अलग किया जा सकता है जब तक कि उसका पूरा भुगतान केवल उस सीमा तक नहीं किया जाता जितना पहले ही भुगतान किया जा चुका है।

5.7. एक प्रतिभागी जो अपना शेयर (उसका हिस्सा) बेचना चाहता है, वह साझेदारी के निदेशकों को एक संबंधित आवेदन प्रस्तुत करता है, जिसमें यह इंगित करना होगा कि वह किसे अपना हिस्सा (उसका हिस्सा) और बिक्री मूल्य बेचने का इरादा रखता है।

5.8. एक प्रतिभागी को अपने हिस्से (उसका हिस्सा) को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने का अधिकार केवल प्रतिभागियों की सामान्य बैठक की सहमति से प्राप्त होता है।

5.9. किसी तीसरे पक्ष द्वारा किसी भागीदार के शेयर के अधिग्रहण के लिए प्रतिभागियों की सामान्य बैठक की सहमति, किसी शेयर की खरीद और बिक्री या किसी अन्य लेनदेन के लिए लेनदेन में प्रवेश करने का आधार है, जिसमें शेयर के अधिकार का हस्तांतरण शामिल है। , कानून द्वारा निर्धारित तरीके से। एक खरीद और बिक्री लेनदेन (एक अन्य लेनदेन) का निष्कर्ष उस हिस्से में साझेदारी के फाउंडेशन समझौते में संशोधन का आधार है जो साझेदारी में प्रतिभागियों की सूची और उनके शेयरों के आकार को निर्धारित करता है।

5.10. यदि साझेदारी में भाग लेने वाले शेयर की आगामी बिक्री की अधिसूचना की तारीख से एक महीने के भीतर खरीद के अपने पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं, तो अपना हिस्सा (उसका हिस्सा) बेचने के इच्छुक भागीदार को प्रतिभागियों से संपर्क करने का अधिकार है किसी तीसरे पक्ष को शेयर की बिक्री के लिए सहमत होने के लिखित अनुरोध (अनुरोध) के साथ। एक महीने के भीतर, प्रतिभागियों को शेयर बेचने या ऐसी सहमति से इनकार करने के लिए सहमत होना होगा। प्रतिभागी इस आधार पर तीसरे पक्ष को शेयर बेचने के अधिकार से इनकार करते हैं कि सदस्यता में तीसरे पक्ष को शामिल करना या अन्य कारणों से साझेदारी के लिए अनुचित है।

5.11. यदि, प्रतिभागियों के निर्णय के अनुसार, भागीदार के हिस्से (उसका हिस्सा) को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करना असंभव है, और साझेदारी में अन्य प्रतिभागी इसे खरीदने से इनकार करते हैं, तो भागीदार को यह मांग करने का अधिकार है कि साझेदारी एक समझौता समाप्त करे। शेयर के मोचन के लिए. शेयर का मूल्य (उसका हिस्सा) पार्टियों के समझौते से निर्धारित होता है। यदि साझेदारी और भागीदार शेयर के मोचन की शर्तों पर सहमत नहीं हो सकते हैं, तो भागीदार को साझेदारी से अपनी वापसी की घोषणा करने का अधिकार है। इस मामले में, उसे साझेदारी की संयुक्त पूंजी में उसके हिस्से के अनुरूप संपत्ति के हिस्से का मूल्य कानून और इस घटक समझौते द्वारा प्रदान की गई तरीके, विधि और समय सीमा के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए, या वस्तु के रूप में दिया जाना चाहिए। ऐसे मूल्य के अनुरूप संपत्ति.

5.12. साझेदारी द्वारा किसी भागीदार के शेयर (उसका हिस्सा) के अधिग्रहण के मामले में, वह इसे कानून और इस समझौते द्वारा निर्धारित तरीके से अधिग्रहण के बाद 6 (छह) महीने के भीतर अन्य प्रतिभागियों या तीसरे पक्ष को बेचने या कम करने के लिए बाध्य है। निर्धारित तरीके से इसकी शेयर पूंजी।

5.13. साझेदारी की संयुक्त पूंजी में शेयर साझेदारी के प्रतिभागियों की सहमति से नागरिकों के उत्तराधिकारियों और साझेदारी में भागीदार रहे कानूनी संस्थाओं के कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जा सकते हैं। परिवर्तन पर सहमति साझेदारी प्रतिभागियों की सामान्य बैठक द्वारा दी जाती है।

5.14. यदि साझेदारी वारिस (कानूनी उत्तराधिकारी) को शेयर हस्तांतरित करने की सहमति से इनकार करती है, तो वारिस (कानूनी उत्तराधिकारी) को शेयर के वास्तविक मूल्य के भुगतान या ऐसे मूल्य के लिए संपत्ति की रिहाई की मांग करने का अधिकार है। वारिस (कानूनी उत्तराधिकारी) को शेयर के मूल्य का भुगतान साझेदारी छोड़ने वाले प्रतिभागियों को शेयर के मूल्य के भुगतान के लिए इस घटक समझौते द्वारा स्थापित तरीके, नियमों और तरीकों से किया जाता है। एक सामान्य साझेदारी में भागीदार का उत्तराधिकारी (कानूनी उत्तराधिकारी) तीसरे पक्ष के प्रति साझेदारी के दायित्वों के लिए उत्तरदायी है, जिसके लिए, इस समझौते के खंड 5.1.9 के अनुसार, सेवानिवृत्त भागीदार जिम्मेदार होगा, की सीमा के भीतर संपत्ति उसे हस्तांतरित कर दी गई।

6. किसी भागीदार को साझेदारी से वापस लेने की प्रक्रिया

6.1. एक भागीदार को अन्य प्रतिभागियों की सहमति की परवाह किए बिना, किसी भी समय साझेदारी छोड़ने का अधिकार है। इस मामले में, साझेदारी छोड़ने वाले प्रतिभागी को इस घटक समझौते और वर्तमान कानून द्वारा स्थापित तरीके, तरीके और शर्तों के अनुसार शेयर पूंजी में उसके हिस्से के अनुरूप संपत्ति के हिस्से का मूल्य भुगतान किया जाना चाहिए।

6.2. साझेदारी छोड़ते समय, भागीदार साझेदारी से वास्तविक प्रस्थान से कम से कम छह महीने पहले एक संबंधित लिखित आवेदन जमा करता है। भागीदार का बयान साझेदारी से उसके हटने का प्रमाण है।

6.3. सेवानिवृत्त प्रतिभागी के कारण साझेदारी की संपत्ति का हिस्सा या उसका मूल्य उसके प्रस्थान के समय तैयार की गई बैलेंस शीट के अनुसार निर्धारित किया जाता है, इस प्रतिभागी के हिस्से पर अपने स्वयं के ऋणों के लिए फौजदारी के मामले को छोड़कर।

6.4. सेवानिवृत्त प्रतिभागियों को भुगतान प्रतिभागियों के निर्णय द्वारा अनुमोदित तिथि से शुरू होता है, लेकिन प्रासंगिक निर्णय के 10 महीने बाद नहीं।

7. साझेदारी का प्रबंधन. प्रतिभागियों की आम बैठक

7.1. साझेदारी का सर्वोच्च शासी निकाय प्रतिभागियों की सामान्य बैठक है। वर्ष में एक बार साझेदारी वार्षिक आम बैठक आयोजित करती है। वार्षिक बैठक के अतिरिक्त आयोजित प्रतिभागियों की सामान्य बैठकें असाधारण होती हैं। एकमात्र कार्यकारी निकाय निदेशालय है।

7.2. प्रतिभागियों की सामान्य बैठक की विशिष्ट क्षमता में शामिल हैं:

7.2.1. साझेदारी के चार्टर में संशोधन और परिवर्धन, एक नए चार्टर को अपनाना;

7.2.2. अधिकृत पूंजी का आकार बदलना;

7.2.3. साझेदारी का पुनर्गठन और परिसमापन;

7.2.4. परिसमापन आयोग की नियुक्ति और अंतरिम और अंतिम परिसमापन बैलेंस शीट का अनुमोदन;

7.2.5. एक निदेशक का चुनाव, उसकी शक्तियों की शीघ्र समाप्ति;

7.2.6. साझेदारी के लेखापरीक्षा आयोग (निरीक्षक) का चुनाव और उनकी शक्तियों की शीघ्र समाप्ति;

7.2.7. साझेदारी लेखा परीक्षक की मंजूरी;

7.2.8. साझेदारी की वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंस शीट, लाभ और हानि खातों का अनुमोदन, लाभ और हानि का वितरण;

7.2.9. प्रतिभागियों की सामान्य बैठक की तैयारी और संचालन की प्रक्रिया पर विनियमों का अनुमोदन, बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया का निर्धारण;

7.2.10. प्रतिभागियों की वापसी और साझेदारी में नए प्रतिभागियों को स्वीकार करने पर निर्णय लेना;

7.2.11. साझेदारी की शाखाओं की स्थापना और प्रतिनिधि कार्यालय खोलना और साझेदारी की शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों पर विनियमों का अनुमोदन;

7.2.12. होल्डिंग कंपनियों, वित्तीय और औद्योगिक समूहों और वाणिज्यिक संगठनों के अन्य संघों सहित अन्य संगठनों में साझेदारी की भागीदारी पर निर्णय लेना; प्रतिभागियों की सामान्य बैठक को अन्य मुद्दों को हल करने का अधिकार है यदि उनका निर्णय इस चार्टर या कानून द्वारा सामान्य बैठक की क्षमता के भीतर है। प्रतिभागियों की सामान्य बैठक की विशेष क्षमता के अंतर्गत आने वाले मुद्दों का समाधान कार्यकारी निकाय (सामान्य निदेशालय) को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

7.3. सामान्य बैठक तभी मान्य होती है जब भागीदारी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के कुल वोटों में से 50% से अधिक वोट रखने वाले प्रतिभागी (प्रतिभागियों के प्रतिनिधि) इसमें भाग लेते हैं। सभी मुद्दों को बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों (प्रतिभागियों के प्रतिनिधियों) द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या के बहुमत से हल किया जाता है, जब तक कि अन्यथा इस चार्टर या कानून द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है।

7.4. सामान्य बैठक को खंड 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 में दिए गए मुद्दों पर निर्णयों पर विचार करने का अधिकार है यदि इसमें प्रतिभागी (उनके प्रतिनिधि) हैं जिनके पास कुल मिलाकर अधिकृत पूंजी में कम से कम 3/4 शेयर हैं। साझेदारी। खंड 7.2.1, 7.2.2 में दिए गए मुद्दों पर निर्णय सामान्य बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों (प्रतिभागियों के प्रतिनिधियों) के पास मौजूद वोटों की कुल संख्या के 3/4 वोटों के बहुमत से किए जाते हैं। खंड 7.2.3 में दिए गए मुद्दे पर निर्णय प्रतिभागियों की सामान्य बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों (प्रतिभागियों के प्रतिनिधियों) द्वारा सर्वसम्मति से किया जाता है।

7.5. बैठक की अध्यक्षता प्रतिभागियों की सामान्य बैठक के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसे साझेदारी के प्रतिभागियों में से चुना जाता है।

7.6. यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक भंग कर दी जाती है। एक बार-बार होने वाली बैठक 30 दिनों के बाद निर्धारित की जाती है और इसे वैध माना जाता है यदि इसमें भागीदार प्रतिभागियों की कुल वोटों की संख्या के कम से कम 30% वोट रखने वाले प्रतिभागी हों, यदि सभी प्रतिभागियों को समय, स्थान के बारे में विधिवत सूचित किया गया हो। और बार-बार होने वाली बैठक का एजेंडा।

7.7. वार्षिक बैठकों के बीच 15 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

7.8. वार्षिक आम बैठकें साझेदारी निदेशालय द्वारा बुलाई जाती हैं, जो साझेदारी के प्रतिभागियों को प्रतिभागियों की वार्षिक आम बैठक की नियुक्ति के बारे में सूचित करती है, प्रतिभागियों को सामान्य बैठक में निर्णय के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों और सामग्रियों से परिचित कराती है, और अन्य मुद्दों का समाधान करती है। प्रतिभागियों की वार्षिक आम बैठक की तैयारी से संबंधित। प्रतिभागियों की सामान्य बैठक को एजेंडे में शामिल नहीं किए गए मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।

7.9. असाधारण बैठकें निदेशालय द्वारा, साथ ही लेखापरीक्षा आयोग (लेखा परीक्षक) के अनुरोध पर या भागीदारी प्रतिभागियों की कुल वोटों की कुल संख्या के कम से कम 10% वोट रखने वाले प्रतिभागियों की पहल पर बुलाई जाती हैं।

7.10. साझेदारी निदेशालय को एक असाधारण आम बैठक बुलाने का अनुरोध प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर, प्रतिभागियों की एक आम बैठक बुलाने या बुलाने से इनकार करने पर निर्णय लेना होगा।

7.11. प्रतिभागियों, लेखापरीक्षा आयोग (लेखा परीक्षक) के अनुरोध पर प्रतिभागियों की एक असाधारण आम बैठक बुलाने से इनकार करने के साझेदारी निदेशालय के निर्णय के खिलाफ अदालत में अपील की जा सकती है।

7.12. यदि, ऑडिट कमीशन (ऑडिटर) के अनुरोध की प्रस्तुति की तारीख से 10 दिनों के भीतर या प्रतिभागियों के वोटों की कुल संख्या के कम से कम 10% वोट रखने वाले प्रतिभागियों को बुलाने का निर्णय नहीं किया जाता है प्रतिभागियों की एक असाधारण आम बैठक, या इसके दीक्षांत समारोह को अस्वीकार करने का निर्णय लिया जाता है, इसके दीक्षांत समारोह का अनुरोध करने वाले व्यक्तियों द्वारा एक असाधारण आम बैठक बुलाई जा सकती है। एक असाधारण आम बैठक बुलाने और आयोजित करने के सभी खर्च साझेदारी द्वारा कवर किए जाते हैं।

7.13. प्रतिभागियों को आम बैठक की तारीख और स्थान के बारे में बैठक की तारीख से 30 दिन पहले सूचित किया जाता है। बैठक के बारे में प्रतिभागियों की अधिसूचना का रूप प्रतिभागियों की सामान्य बैठक द्वारा निर्धारित किया जाता है।

7.14. आम बैठक में मतदान बंद (गुप्त रूप से) किया जाता है यदि बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों (प्रतिभागियों के प्रतिनिधियों) के पास मौजूद वोटों की कुल संख्या का कम से कम 30% होना आवश्यक हो। अन्य मामलों में, सभी निर्णय खुले मतदान द्वारा किये जाते हैं।

7.15. एक प्रतिभागी को वर्तमान कानून, घटक समझौते या इस चार्टर के उल्लंघन में अपनाए गए सामान्य बैठक के निर्णय को अमान्य करने के लिए अदालत में आवेदन करने का अधिकार है, यदि प्रतिभागी सामान्य बैठक में उपस्थित नहीं था या निर्णय के खिलाफ मतदान किया था।

7.16. साझेदारी में एक या अधिक अन्य प्रतिभागियों के अनुरोध पर निदेशक की शक्तियां अदालत द्वारा समाप्त की जा सकती हैं यदि इसके लिए गंभीर आधार हैं, विशेष रूप से अधिकृत व्यक्तियों के कर्तव्यों के घोर उल्लंघन या प्रकट असमर्थता के कारण। मामलों को समझदारी से संचालित करें। अदालत के फैसले के आधार पर, घटक समझौते में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं।

7.17. एक सामान्य साझेदारी में प्रतिभागियों को शेष प्रतिभागियों के सर्वसम्मत निर्णय द्वारा किसी भी भागीदार को साझेदारी से बाहर करने की अदालत में मांग करने का अधिकार है और यदि इसके लिए गंभीर आधार हैं, विशेष रूप से इस भागीदार द्वारा उसके घोर उल्लंघन के कारण कर्तव्यों या व्यवसाय को बुद्धिमानी से संचालित करने में उसकी स्पष्ट असमर्थता।

8. साझेदारी निदेशालय

8.1. निदेशालय साझेदारी का एकमात्र कार्यकारी निकाय है।

8.2. निदेशालय साझेदारी की वर्तमान गतिविधियों का प्रबंधन करता है और उन सभी मुद्दों को हल करता है जो इस चार्टर और कानून द्वारा साझेदारी के अन्य शासी निकायों की क्षमता के भीतर नहीं हैं।

8.3. निदेशालय बिना पावर ऑफ अटॉर्नी के साझेदारी की ओर से कार्य करता है।

8.4. निदेशालय:

  • वर्तमान और भविष्य की कार्य योजनाओं की समीक्षा करता है;
  • साझेदारी की गतिविधि योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है;
  • साझेदारी के नियमों, प्रक्रियाओं और अन्य आंतरिक दस्तावेजों को मंजूरी देता है, दस्तावेजों के अपवाद के साथ, जिसका अनुमोदन इस चार्टर द्वारा साझेदारी के अन्य शासी निकायों की क्षमता के लिए संदर्भित किया जाता है;
  • साझेदारी की संगठनात्मक संरचना निर्धारित करता है;
  • प्रतिभागियों की सामान्य बैठक के निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है;
  • प्रतिभागियों की सामान्य बैठक में विचार के लिए प्रस्तुत मुद्दों पर सामग्री, परियोजनाएँ और प्रस्ताव तैयार करता है;
  • प्रतिभागियों की सामान्य बैठक, इस चार्टर और वर्तमान कानून द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर साझेदारी की संपत्ति का निपटान करता है;
  • साझेदारी, शाखाओं और साझेदारी के प्रतिनिधि कार्यालयों के स्टाफिंग शेड्यूल को मंजूरी देता है;
  • कर्मचारियों को काम पर रखना और नौकरी से निकालना;
  • कानून द्वारा स्थापित तरीके से, यह चार्टर और प्रतिभागियों की आम बैठक, साझेदारी के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करती है, और उन पर जुर्माना भी लगाती है;
  • पावर ऑफ अटॉर्नी के बिना, रूसी संघ और विदेश दोनों में व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं के साथ संबंधों में साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है;
  • बैंकिंग संस्थानों में साझेदारी के निपटान, मुद्रा और अन्य खाते खोलता है, अनुबंध समाप्त करता है और अन्य लेनदेन करता है, साझेदारी की ओर से वकील की शक्तियां जारी करता है;
  • साझेदारी की सेवाओं और उत्पादों के लिए संविदात्मक टैरिफ को मंजूरी देता है;
  • लेखांकन और रिपोर्टिंग का आयोजन करता है;
  • प्रतिभागियों की सामान्य बैठक द्वारा अनुमोदन के लिए साझेदारी की वार्षिक रिपोर्ट और बैलेंस शीट प्रस्तुत करता है;
  • साझेदारी की वर्तमान गतिविधियों से संबंधित अन्य मुद्दों पर निर्णय लेता है।

8.4. साझेदारी का एक भागीदार (प्रतिभागी - कानूनी इकाई का प्रतिनिधि) या कोई अन्य व्यक्ति, जिसके पास साझेदारी के अधिकांश प्रतिभागियों की राय में, आवश्यक ज्ञान और अनुभव है, को निदेशक के रूप में चुना जा सकता है। निदेशक को साझेदारी की आम बैठक द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए बैठक में उपस्थित साझेदारी के प्रतिभागियों के वोटों के साधारण बहुमत से चुना जाता है।

8.5. साझेदारी की ओर से निदेशक के साथ अनुबंध पर साझेदारी के प्रतिभागियों में से एक द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, जो प्रतिभागियों की सामान्य बैठक द्वारा इसके लिए विशेष रूप से अधिकृत होते हैं।

8.6. निदेशालय आदेश एवं निर्देश जारी करता है।

8.7. निदेशालय द्वारा अनुमोदित जिम्मेदारियों के वितरण के अनुसार स्टाफिंग टेबल और कार्य के प्रमुख क्षेत्रों के अनुसार निदेशालय द्वारा उप निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। उप निदेशक, अपनी क्षमता की सीमा के भीतर, पावर ऑफ अटॉर्नी के बिना साझेदारी की ओर से कार्य करते हैं। निदेशक की अनुपस्थिति में, साथ ही अन्य मामलों में जब निदेशालय अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता है, तो उसके कार्य उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों द्वारा किए जाते हैं।

8.8. उप निदेशकों को, अपनी क्षमता की सीमा के भीतर, जिम्मेदारियों के अनुमोदित वितरण के अनुसार अनुबंध समाप्त करने, आदेशों और निर्देशों पर हस्ताक्षर करने, अनुरोध, पत्र और प्रतिक्रिया भेजने का अधिकार है।

8.9. मुख्य लेखाकार, शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों के प्रमुखों के साथ-साथ वित्तीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के अधिकार वाले अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी निदेशालय या उसके स्थान पर आने वाले व्यक्ति द्वारा की जाती है।

9. लेखापरीक्षा आयोग (लेखा परीक्षक)

9.1. साझेदारी की वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण लेखा परीक्षा आयोग या सामान्य बैठक द्वारा चुने गए लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। लेखापरीक्षा आयोग (निरीक्षक) के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की प्रक्रिया, इसकी मात्रात्मक और व्यक्तिगत संरचना को प्रतिभागियों की सामान्य बैठक द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यदि लेखापरीक्षा आयोग निर्वाचित होता है, तो उसके सदस्यों की संख्या तीन से कम नहीं हो सकती।

9.2. प्रतिभागियों की सामान्य बैठक द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार चुना गया कोई भी प्रतिभागी (प्रतिभागी का प्रतिनिधि) लेखापरीक्षा आयोग (लेखा परीक्षक) का सदस्य हो सकता है। साझेदारी में निदेशक सहित प्रबंधन पद धारण करने वाले व्यक्ति लेखापरीक्षा आयोग के सदस्य बनने के हकदार नहीं हैं।

9.3. लेखापरीक्षा आयोग साझेदारी की वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों का वार्षिक निरीक्षण करता है और प्रतिभागियों की वार्षिक आम बैठक में अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा आयोग को सामान्य बैठक की ओर से, अपनी पहल पर या उन प्रतिभागियों के अनुरोध पर अनिर्धारित निरीक्षण करने का अधिकार है, जिनके पास सामूहिक रूप से अधिकृत पूंजी का कम से कम 10% हिस्सा है।

9.4. लेखापरीक्षा आयोग की बैठकें तभी मान्य होती हैं जब उसके कम से कम 2/3 सदस्य उपस्थित हों। लेखापरीक्षा आयोग के सभी निर्णय बैठक में उपस्थित लेखापरीक्षा आयोग के सदस्यों के बहुमत से किए जाते हैं।

9.5. लेखापरीक्षा आयोग के एक सदस्य (लेखा परीक्षक) को यह मांग करने का अधिकार है कि साझेदारी के अधिकारी सभी आवश्यक दस्तावेज और व्यक्तिगत स्पष्टीकरण प्रदान करें। लेखापरीक्षा आयोग (लेखा परीक्षक) को अपने काम में विशेषज्ञों और सलाहकारों को शामिल करने का अधिकार है, जिनके काम का भुगतान साझेदारी की कीमत पर किया जाता है।

9.6. वार्षिक रिपोर्ट और बैलेंस शीट लेखापरीक्षा आयोग (लेखा परीक्षक) के निष्कर्ष के साथ सामान्य बैठक में प्रस्तुत की जाती है।

9.7. यदि साझेदारी के हितों के लिए कोई गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है तो लेखापरीक्षा आयोग (लेखा परीक्षक) प्रतिभागियों की एक असाधारण आम बैठक बुलाने की मांग करने के लिए बाध्य है।

9.8. ऑडिट कमीशन (ऑडिटर) की शक्तियां और इसकी गतिविधियों की प्रक्रिया प्रतिभागियों की सामान्य बैठक द्वारा अनुमोदित इस चार्टर और ऑडिट कमीशन (ऑडिटर) पर विनियमों द्वारा निर्धारित की जाती है।

10. संपत्ति, लेखा और रिपोर्टिंग

10.1. साझेदारी की संपत्ति शेयर पूंजी में योगदान के साथ-साथ वर्तमान कानून द्वारा प्रदान किए गए अन्य स्रोतों से बनती है। विशेष रूप से, साझेदारी की संपत्ति के गठन के स्रोत हैं:

  • साझेदारी की शेयर पूंजी;
  • साझेदारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त आय;
  • बैंकों और अन्य उधारदाताओं से ऋण;
  • प्रतिभागी योगदान;
  • संगठनों, उद्यमों, नागरिकों से मुफ़्त या धर्मार्थ योगदान और दान;
  • अन्य स्रोत कानून द्वारा निषिद्ध नहीं हैं।

10.2. आरक्षित निधि का गठन शुद्ध लाभ के 5% से अधिक की राशि में वार्षिक योगदान के माध्यम से किया जाता है, जब तक कि आरक्षित निधि की राशि साझेदारी की शेयर पूंजी के 15% तक नहीं पहुंच जाती। यदि, निर्दिष्ट राशि तक पहुंचने के बाद, आरक्षित निधि खर्च हो जाती है, तो इसमें योगदान पूर्ण बहाली तक फिर से शुरू किया जाता है।

10.3. साझेदारी को अन्य फंड बनाने का अधिकार है, जिसमें योगदान प्रतिभागियों की सामान्य बैठक द्वारा स्थापित मात्रा और तरीके से किया जाता है।

10.4. साझेदारी की संपत्ति को केवल अदालत के फैसले से जब्त किया जा सकता है जो कानूनी बल में प्रवेश कर चुका है। भागीदार के स्वयं के ऋणों के लिए सामान्य साझेदारी की संयुक्त पूंजी में भागीदार के हिस्से की फौजदारी की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऋणों को कवर करने के लिए अन्य संपत्ति अपर्याप्त हो। ऐसे भागीदार के लेनदारों को सामान्य साझेदारी से संपत्ति के हिस्से के आवंटन की मांग करने का अधिकार है।

10.5. एक साझेदारी माल के संयुक्त उत्पादन, कार्य के प्रदर्शन और सेवाओं के प्रावधान के साथ-साथ कानून द्वारा निषिद्ध नहीं किए गए अन्य उद्देश्यों के लिए अपनी संपत्ति का हिस्सा अन्य कानूनी संस्थाओं की संपत्ति के साथ जोड़ सकती है।

10.6. साझेदारी काम के परिणामों को रिकॉर्ड करती है, रूसी संघ में लागू मानकों के अनुसार परिचालन, लेखांकन और सांख्यिकीय रिकॉर्ड बनाए रखती है।

10.7. साझेदारी में दस्तावेज़ प्रवाह का संगठन निदेशालय द्वारा किया जाता है।

10.8. दस्तावेज़ीकरण साझेदारी के स्थान पर बनाए रखा जाता है, जिसमें शामिल हैं:

  • साझेदारी के घटक दस्तावेज़;
  • साझेदारी की आर्थिक गतिविधियों का ऑडिट करने के लिए आवश्यक सभी लेखांकन दस्तावेज़;
  • प्रतिभागियों और लेखापरीक्षा आयोग की सामान्य बैठकों के कार्यवृत्त;
  • साझेदारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्तियों की सूची;
  • साझेदारी के कर्मचारियों की सूची;
  • अन्य कागजात।

10.9. इस चार्टर के खंड 10.8 में सूचीबद्ध दस्तावेज़ साझेदारी के प्रतिभागियों द्वारा काम के घंटों के दौरान किसी भी समय समीक्षा के लिए उपलब्ध होने चाहिए। व्यापार रहस्यों से संबंधित दस्तावेजों से परिचित होना प्रतिभागियों की सामान्य बैठक द्वारा अनुमोदित विनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

10.10. साझेदारी का वित्तीय वर्ष कैलेंडर वर्ष के साथ मेल खाता है। पहला वित्तीय वर्ष 2019 में समाप्त होगा।

10.11. निदेशालय और साझेदारी के मुख्य लेखाकार रखरखाव प्रक्रिया के अनुपालन, लेखांकन और रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं।

11. लाभ वितरण

11.1. लाभ के वितरण पर निर्णय प्रतिभागियों की आम बैठक द्वारा किया जाता है।

11.2. वितरित किए जाने वाले शुद्ध लाभ का एक हिस्सा साझेदारी पूंजी में योगदान के अनुपात में वितरित किया जाता है।

12. परिसमापन और पुनर्गठन

12.1. साझेदारी को कानून द्वारा निर्धारित तरीके से स्वेच्छा से पुनर्गठित किया जा सकता है। साझेदारी का पुनर्गठन विलय, परिग्रहण, विभाजन, अलगाव और परिवर्तन के रूप में किया जा सकता है। पुनर्गठन के दौरान, साझेदारी के घटक दस्तावेजों में उचित परिवर्तन किए जाते हैं।

12.2. पुनर्गठन पर निर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर, साझेदारी अपने लेनदारों को लिखित रूप में सूचित करती है। साझेदारी के पुनर्गठन के संबंध में उत्पन्न होने वाले लेनदारों के अधिकार कानून द्वारा निर्धारित होते हैं।

12.3. उचित रूपों में साझेदारी का पुनर्गठन वर्तमान कानूनी मानदंडों द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। और उस स्थिति में भी जब साझेदारी में केवल एक ही भागीदार बचा हो। ऐसे भागीदार को, उस क्षण से छह महीने के भीतर, जब वह साझेदारी में एकमात्र भागीदार बन गया हो, इस संहिता द्वारा स्थापित तरीके से ऐसी साझेदारी को एक व्यावसायिक कंपनी में बदलने का अधिकार है।

12.4. साझेदारी को स्वेच्छा से या अदालत के फैसले से समाप्त किया जा सकता है और बशर्ते कि साझेदारी में केवल एक भागीदार बचा हो, साथ ही रूसी संघ के नागरिक संहिता द्वारा प्रदान किए गए आधार पर भी।

12.5. साझेदारी के परिसमापन में अन्य व्यक्तियों को उत्तराधिकार के माध्यम से अधिकारों और दायित्वों के हस्तांतरण के बिना इसकी समाप्ति शामिल है। साझेदारी का परिसमापन रूसी संघ के नागरिक संहिता, अन्य विधायी कृत्यों द्वारा स्थापित तरीके से, इस घटक समझौते के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

12.6. साझेदारी के स्वैच्छिक परिसमापन और परिसमापन आयोग की नियुक्ति का मुद्दा निदेशालय द्वारा सामान्य बैठक के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिभागियों की सामान्य बैठक साझेदारी के परिसमापन पर निर्णय लेती है।

12.7. प्रतिभागियों की सामान्य बैठक कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर में जानकारी दर्ज करने के लिए साझेदारी को समाप्त करने के निर्णय के राज्य पंजीकरण करने वाले निकाय को तुरंत लिखित रूप में सूचित करने के लिए बाध्य है कि साझेदारी परिसमापन की प्रक्रिया में है।

12.8. प्रतिभागियों की सामान्य बैठक, कानून के अनुसार, साझेदारी के परिसमापन के लिए प्रक्रिया और शर्तों की स्थापना करती है और, कानूनी संस्थाओं के राज्य पंजीकरण को पूरा करने वाले निकाय के साथ समझौते में, अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों से मिलकर एक परिसमापन आयोग नियुक्त करती है। परिसमापन आयोग का. परिसमापन आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव सहित सदस्यों की संख्या तीन से कम नहीं हो सकती।

12.9. परिसमापन आयोग की नियुक्ति के क्षण से, साझेदारी के मामलों को प्रबंधित करने की सभी शक्तियां उसे हस्तांतरित कर दी जाती हैं, जिसमें अदालत में साझेदारी का प्रतिनिधित्व करना भी शामिल है। परिसमापन आयोग के सभी निर्णय आयोग के सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से किए जाते हैं। परिसमापन आयोग की बैठकों के कार्यवृत्त पर अध्यक्ष और सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।

12.10. परिसमापन आयोग के अध्यक्ष साझेदारी के परिसमापन से संबंधित सभी मुद्दों पर साझेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेनदारों, साझेदारी के देनदारों और प्रतिभागियों के साथ-साथ अन्य संगठनों, नागरिकों और सरकारी निकायों के साथ संबंधों में, उनकी ओर से वकील की शक्तियां जारी करते हैं। साझेदारी का और अन्य आवश्यक कार्यकारी और प्रशासनिक कार्य करता है।

12.11. साझेदारी की संपत्ति परिसमापन आयोग के निर्णय के अनुसार बेची जाती है।

12.12. लेनदारों के दावों को संतुष्ट करने के बाद साझेदारी की संपत्ति की बिक्री के परिणामस्वरूप प्राप्त धनराशि प्रतिभागियों के बीच अधिकृत पूंजी में भागीदारी के अनुपात में वितरित की जाती है।

12.13. साझेदारी की गतिविधियों को पुनर्गठित या समाप्त करते समय, सभी दस्तावेज़ (प्रबंधकीय, वित्तीय और आर्थिक, कार्मिक, आदि) स्थापित नियमों के अनुसार उत्तराधिकारी उद्यम में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। कानूनी उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थायी भंडारण के दस्तावेजों को राज्य भंडारण के लिए एसोसिएशन के अभिलेखागार में स्थानांतरित कर दिया जाता है ""; कर्मियों पर दस्तावेज़ (आदेश, व्यक्तिगत फ़ाइलें, व्यक्तिगत खाते, आदि) उस प्रशासनिक जिले के अभिलेखागार में जमा किए जाते हैं जिसमें साझेदारी स्थित है। दस्तावेजों का स्थानांतरण और संगठन अभिलेखीय प्राधिकारियों की आवश्यकताओं के अनुसार साझेदारी की कीमत पर किया जाता है।

12.14. साझेदारी का परिसमापन उस समय से पूरा माना जाता है जब राज्य पंजीकरण प्राधिकरण कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर में संबंधित प्रविष्टि करता है।

12.15. साझेदारी के परिसमापन के पूरा होने पर परिसमापन आयोग की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं।

पूर्ण (सीमित) साझेदारी के निर्माण पर

हम, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, जिन्हें इसके बाद "कॉमरेड" कहा गया है, इस प्रकार सहमत हुए हैं।

1. सामान्य प्रावधान

1.1. संयुक्त व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रयासों, वित्तीय और भौतिक संसाधनों को संयोजित करने के लिए, एक पूर्ण (सीमित) साझेदारी बनाएं।

सीमित भागीदारी के लिए: एक सामान्य भागीदार है, एक निवेशक (सीमित भागीदार) है।

1.2. साझेदारी की गतिविधियों का विषय है: .

1.3. साझेदारी एक कानूनी इकाई है, इसकी अलग संपत्ति है, विदेशी मुद्रा सहित क्रेडिट संस्थानों में एक स्वतंत्र बैलेंस शीट, निपटान और अन्य खाते हैं, और रूसी और अंग्रेजी में इसके नाम के साथ एक मुहर है।

1.4. साझेदारी अन्य व्यावसायिक साझेदारियों, कंपनियों और संघों में भागीदार हो सकती है, जिनमें विदेशी व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं की भागीदारी भी शामिल है, और सहायक कंपनियां, शाखाएं और प्रतिनिधि कार्यालय बना सकती हैं।

1.5. साझेदारी का स्थान.

2. साझेदारी की संपत्ति और निधि

2.1. साझेदारी की संपत्ति में भौतिक संपत्ति और वित्तीय संसाधन शामिल होते हैं जो इसकी बैलेंस शीट पर होते हैं और साझेदारी की संपत्ति होते हैं।

2.2. साझेदारी की संपत्ति के गठन के स्रोत हैं:

  • प्रतिभागियों की व्यक्तिगत निधि;
  • उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों से आय;
  • दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण;
  • अन्य कमाई।

2.3. साझेदारी की गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए, प्रतिभागियों के योगदान से रूबल की राशि में एक अधिकृत निधि बनाई जाती है।

2.4. साझेदारी की अधिकृत पूंजी के निर्माण में निम्नलिखित भाग लेते हैं:। प्रतिभागियों के शेयर बराबर (या अन्य प्रतिशत) हैं और मौद्रिक संदर्भ में रूबल की राशि हैं।

2.5. साझेदारों को साझेदारी के पंजीकरण (या किसी अन्य अवधि) के बाद साझेदारी के चालू खाते में धन हस्तांतरित करके अपना योगदान देना आवश्यक है।

2.6. संपत्ति, वास्तविक या कॉपीराइट अधिकार, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, जानकारी, लाइसेंस आदि के भागीदारों द्वारा स्थानांतरण। निर्धारित तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

सीमित भागीदारी के लिए: स्थापित अवधि के भीतर योगदान करने में विफलता के मामले में, सीमित भागीदार योगदान के अवैतनिक हिस्से की राशि में साझेदारी के ऋणों के लिए उत्तरदायी है।

2.7. योगदान देने में देरी के मामले में, इसके आकस्मिक विनाश का जोखिम अतिदेय भागीदार पर रहता है।

2.8. मौद्रिक संदर्भ में योगदान का मूल्यांकन प्रतिभागियों की सहमति से किया जाता है। इस मामले में, जमा के समय भौतिक संपत्तियों का मूल्यांकन उनके नाममात्र मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए।

2.9. यदि साझेदारी में हुए नुकसान के कारण साझेदारों का आकार कम हो गया है, तो उन्हें अपने योगदान की भरपाई करने की आवश्यकता नहीं है।

2.10. यदि आवश्यक हो, तो भागीदार साझेदारी संपत्ति में अतिरिक्त योगदान करने का निर्णय ले सकते हैं।

2.11. साझेदारी की संपत्ति में एक भागीदार द्वारा अतिरिक्त योगदान से अधिकृत पूंजी में उसके हिस्से का प्रारंभिक आकार बढ़ जाता है। इस मामले में, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार इस समझौते में उचित परिवर्तन किए जाते हैं।

2.12. प्रतिभागियों का योगदान और साझेदारी द्वारा अपने खर्च पर अर्जित की गई सभी संपत्ति साझेदारी की संपत्ति है।

2.13. अस्थायी उपयोग के लिए साझेदारी में हस्तांतरित संपत्ति हस्तांतरणकर्ता की संपत्ति है, जिसके पास अपनी संपत्ति के उपयोग के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है (या नहीं है)। निर्दिष्ट संपत्ति के आकस्मिक विनाश का जोखिम मालिक के पास है या, भागीदारों के समझौते से, साझेदारी को सौंपा गया है।

3. लाभ वितरण की प्रक्रिया

3.1. वह राशि जिससे परिचालन अवधि के दौरान साझेदारी की प्रारंभिक पूंजी में वृद्धि हुई, साझेदारी का लाभ बनती है।

3.2. साझेदारी की गतिविधियों से लाभ को निर्देशित किया जाता है।

3.3. लाभ खर्च करने की दिशा, साथ ही संबंधित फंड के गठन के लिए आकार और प्रक्रिया, भागीदारों के समझौते (सर्वसम्मति से, भागीदारों के बहुमत वोट या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा) द्वारा निर्धारित की जाती है।

3.4. साझेदारी के लाभ का एक हिस्सा (मासिक, वार्षिक, आदि) भागीदारों के बीच वितरित किया जाता है (समान रूप से, योगदान के अनुपात में, या किसी अन्य तरीके से)। साथियों के व्यक्तिगत उपभोग के लिए आवंटित लाभ की राशि उनके बीच समझौते से निर्धारित होती है।

3.5. साझेदारों के बीच विभाजित किए जाने वाले मुनाफ़े में से, सबसे पहले साझेदारी की संपत्ति में प्रत्येक साझेदार के योगदान पर % की राशि में ब्याज की गणना की जाती है। संकेतित ब्याज शुल्क में कटौती के बाद, भागीदारों के बीच वितरित लाभ की शेष राशि सभी भागीदारों के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी (या, प्रतिभागियों के समझौते से, केवल सामान्य भागीदारों के बीच, सीमित भागीदारों को छोड़कर)।

3.6. यदि साझेदारी से प्राप्त सारा लाभ लाभांश देने पर खर्च किया जाता है, तो लाभ के आगे वितरण का प्रश्न गायब हो जाता है।

3.7. यदि लाभ की कुल राशि साझेदारों को देय ब्याज का भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है, तो उनकी राशि तदनुसार कम कर दी जाती है।

सीमित भागीदारी के लिए: यदि साझेदारी की संपत्ति में सीमित भागीदारों का योगदान साझेदारी से होने वाले नुकसान के परिणामस्वरूप कम हो गया है, तो भागीदारों को लाभ के अपने हिस्से की रिहाई की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि उनके योगदान को बहाल नहीं किया जाता है। इस अनुबंध में निर्धारित मूल राशि.

साझेदारों को इस समझौते में निर्धारित तरीके से बदलाव करके, अपने योगदान के आकार को वास्तविक राशि तक कम करने और उसके बाद उनके कारण लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।

4. दायित्वों के लिए साझेदारी का दायित्व

4.1. साझेदारी अपनी सारी संपत्ति के साथ अपने दायित्वों के लिए उत्तरदायी है।

4.2. ऐसे मामलों में जहां साझेदारी की संपत्ति उसके ऋणों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, सामान्य साझेदार साझेदारी के दायित्वों के लिए संयुक्त दायित्व वहन करते हैं। साझेदारी के लेनदार व्यक्तिगत साझेदारों की संपत्ति पर तभी ज़ब्त कर सकते हैं जब अदालत ने साझेदारी की दिवालियापन स्थापित कर दी हो या उसके परिसमापन के बाद।

सीमित भागीदारी के लिए: सीमित भागीदारी में निवेशक साझेदारी के दायित्वों के लिए तभी उत्तरदायी होते हैं जब वे एसोसिएशन के ज्ञापन में स्थापित योगदान और इस योगदान की राशि की सीमा तक योगदान करने में विफल रहते हैं।

4.3. साझेदारी प्रतिभागियों के स्वयं के ऋणों के लिए उत्तरदायी नहीं है।

5. साझेदारी मामलों का प्रबंधन

5.1. साझेदारी में आंतरिक संबंधों का विनियमन:

5.1.1. साझेदारी के मामलों का संचालन सभी (या केवल सामान्य) भागीदारों की सामान्य सहमति से किया जाता है।

5.1.2. सभी (या केवल सामान्य) साझेदारों की सहमति से निम्नलिखित मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए:

  • साझेदारी समझौते में परिवर्तन या परिवर्धन;
  • अन्य संघों में साझेदारी की भागीदारी;
  • सहायक कंपनियों, शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों का निर्माण;
  • रूबल से अधिक मूल्य का लेनदेन करना;
  • साझेदारी से प्रतिभागियों की वापसी (बहिष्करण) या साझेदारी में नए प्रतिभागियों का प्रवेश;
  • साझेदारी के लाभ और हानि का वितरण;
  • साझेदारी समझौते का उल्लंघन करने के लिए साथियों को जिम्मेदार ठहराना;
  • साझेदारी का पुनर्गठन और परिसमापन;
  • साथियों की सहमति से अन्य मुद्दे।

5.1.3. प्रत्येक व्यक्तिगत मुद्दे को हल करने के लिए, सभी भागीदारों (पूर्ण और निवेशक दोनों) की सर्वसम्मति आवश्यक है। यदि कम से कम एक कॉमरेड की आपत्तियां हैं, तो निर्णय नहीं लिया जाता है (नया व्यवसाय शुरू नहीं किया जाता है, पुराना उसी स्थिति में रहता है)।

5.2. साझेदारी का प्रतिनिधि कार्यालय:

5.2.1. प्रत्येक सामान्य भागीदार को साझेदारी की गतिविधियों के सभी मुद्दों को हल करने का अधिकार है, उन मुद्दों को छोड़कर जिन्हें सभी भागीदारों के समझौते से हल किया जाता है।

5.2.1. प्रत्येक सामान्य साझेदार को पावर ऑफ अटॉर्नी के बिना, साझेदारी की ओर से कार्य करने, तीसरे पक्ष के साथ संबंधों में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने, अपनी संपत्ति का निपटान करने, श्रम अनुबंधों सहित अनुबंधों में प्रवेश करने, पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करने और देने का अधिकार है। साझेदारी के नियोजित कर्मचारियों के लिए अनिवार्य निर्देश।

5.2.2. किसी भी सामान्य भागीदार द्वारा किसी अन्य भागीदार के एकमात्र आदेश या कार्रवाई पर आपत्ति उसे निलंबित करने के लिए पर्याप्त है।

5.2.3. भागीदार, जिसके कार्यों के विरुद्ध आपत्ति उठाई गई है, साझेदारी समझौते के उल्लंघन (संभावित नुकसान के लिए मुआवजा) के लिए दायित्व की धमकी के तहत अपने कार्यों को निलंबित करने के लिए बाध्य है।

5.2.4. यदि किसी भागीदार द्वारा पर्याप्त आधार के बिना ऐसी आपत्ति उठाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक कार्यों के निलंबन से साझेदारी के लिए प्रतिकूल परिणाम सामने आए, तो साझेदारी को निराधार आपत्ति घोषित करने वाले भागीदार के खिलाफ क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार है। .

6. साझेदारों के अधिकार और दायित्व

6.1. प्रत्येक कॉमरेड का अधिकार है:

  • इस समझौते के अनुसार साझेदारी के मामलों के प्रबंधन में भाग लें;
  • साझेदारी के हित में अपने काम के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करें;
  • साझेदारी की गतिविधियों से लाभ का हिस्सा प्राप्त करें;
  • किसी भी समय, साझेदारी के मामलों की स्थिति, लेखांकन डेटा, रिपोर्टिंग और अन्य दस्तावेज़ीकरण से व्यक्तिगत रूप से परिचित हों;
  • साझेदारी की गतिविधियों और उसकी संपत्ति की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें;
  • प्राथमिकता के तौर पर, साझेदारी द्वारा उत्पादित उत्पादों को खरीदें और उसकी सेवाओं का उपयोग करें;
  • किसी भी समय इस अनुबंध में दिए गए तरीके से साझेदारी में भाग लेने से इनकार करें।

6.2. एक भागीदार जिसने उचित अधिकार के बिना साझेदारी के हित में कोई कार्य किया है, उसे इस मामले में किए गए खर्चों के लिए अपने स्वयं के धन से मुआवजे का अधिकार है। किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति का निर्णय सभी भागीदारों की सहमति से (सर्वसम्मति से या बहुमत से) किया जाता है।

6.3. कामरेड बाध्य हैं:

  • इस समझौते के प्रावधानों का अनुपालन करें;
  • व्यक्तिगत रूप से (अपने श्रम के माध्यम से) साझेदारी की गतिविधियों में भाग लेने के लिए;
  • साझेदारी को उसकी गतिविधियों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना;
  • व्यापार रहस्य बनाए रखें.

6.4. साझेदारों को अपनी या किसी और की ओर से, अपने या किसी और के खर्च पर लेन-देन करने का अधिकार नहीं है, जो साझेदारी की गतिविधियों के विषय के समान हो।

6.5. सामान्य साझेदारों को सामान्य साझेदार के रूप में अन्य साझेदारियों का सदस्य बनने का अधिकार नहीं है। साझेदारों को साझेदारी के अन्य प्रतिभागियों को सीमित साझेदारी या सीमित (अतिरिक्त) देयता कंपनी में निवेशकों के रूप में उनकी भागीदारी के बारे में तुरंत सूचित करना चाहिए।

7. समझौते के उल्लंघन के लिए दायित्व

7.1. साझेदारी के मामलों में भागीदारी से मनमानी चोरी, वोट देने के अधिकार का दुरुपयोग, साथ ही निर्धारित तरीके से लिए गए साझेदारों के निर्णय को निष्पादित करने से इनकार करने और साझेदारी समझौते के अन्य उल्लंघनों के मामले में, दोषी साझेदार हो सकता है साझेदारी को हुए नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में उत्तरदायी ठहराया गया।

7.2. अपने भागीदार की गलती के कारण साझेदारी को होने वाले नुकसान की भरपाई शेष भागीदारों (सर्वसम्मति से या बहुमत से) द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार पूरी तरह से (या भागीदारों के समझौते द्वारा स्थापित एक और राशि) की जाती है।

7.3. प्रतिभागी को हुई क्षति की भरपाई के लिए योगदान की जाने वाली राशि संबंधित निर्णय को अपनाने की तारीख से बाद में साझेदारी के चालू खाते में जमा की जाती है।

7.4. यदि कोई भागीदार अपने कारण हुए नुकसान की भरपाई करने से इनकार करता है या इस दायित्व को पूरा करने में देरी करता है, तो इस भागीदार को देय लाभ की राशि क्षति की मात्रा से कम की जा सकती है या अदालत में निर्दिष्ट राशि की वसूली की जा सकती है।

7.5. यदि किसी भी साझेदार के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है, तो साझेदारी समझौते का उल्लंघन करने में मित्र के अपराध को साबित करने का भार, साथ ही नुकसान की मौजूदगी और राशि, वादी पर निर्भर करती है।

7.6. साझेदारी समझौते के बार-बार घोर उल्लंघन के लिए, दोषी भागीदार को शेष प्रतिभागियों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाए गए निर्णय के आधार पर साझेदारी से निष्कासित किया जा सकता है।

7.7. एक साझेदार को साझेदारी से बाहर करने पर अपने साथियों के फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करने का अधिकार है। बहिष्कार की वैधता साबित करने का भार उन साथियों पर है जिन्होंने ऐसा निर्णय लिया था।

8. साझेदारी वापस लेने और नए प्रतिभागियों को स्वीकार करने की प्रक्रिया

8.1. साझेदारी से किसी भागीदार की वापसी साझेदारी में प्रत्येक भागीदार को एक लिखित आवेदन जमा करके की जाती है।

8.2. किसी भागीदार द्वारा स्थायी साझेदारी में भाग लेने से इंकार करने की घोषणा उसकी वास्तविक वापसी से कम से कम कुछ महीने पहले की जानी चाहिए। एक निश्चित अवधि के लिए स्थापित साझेदारी में भाग लेने से इनकार करने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब अच्छे कारण हों।

8.3. किसी भागीदार को साझेदारी से वापस लेने का निर्णय साझेदारी के सभी प्रतिभागियों द्वारा (सर्वसम्मति से या बहुमत से) किया जाता है।

8.4. जिस तारीख को प्रतिभागी निर्णय लेते हैं और साझेदारी से इस व्यक्ति की वापसी (बहिष्करण) को प्रतिभागी छोड़ने का दिन माना जाता है।

8.5. जब कोई भागीदार साझेदारी छोड़ता है, तो उसे साझेदारी की संपत्ति में उसके योगदान का मूल्य, साझेदारी की संपत्ति के हिस्से का मूल्य, इस योगदान के आनुपातिक, साथ ही इस भागीदार के कारण लाभ के हिस्से का भुगतान किया जाता है। निकासी के दिन निकाले गए शेष के अनुसार। निर्दिष्ट राशि का भुगतान उस वर्ष के लिए साझेदारी की बैलेंस शीट तैयार करने के बाद किया जाता है जिसमें प्रतिभागी ने साझेदारी छोड़ी थी, और वापसी की तारीख से 12 महीने के भीतर।

8.6. सेवानिवृत्त साझेदार के अनुरोध पर और शेष साझेदारों की सहमति से, साझेदारी की संपत्ति में उसका हिस्सा पूरा या आंशिक रूप से वस्तु के रूप में वापस किया जा सकता है।

8.7. यदि, हुए नुकसान के परिणामस्वरूप, साझेदारी का संतुलन नकारात्मक हो जाता है, तो साझेदारी छोड़ने वाले सामान्य साझेदार को साझेदारी के चालू खाते में अपने हिस्से के कारण होने वाली हानि की राशि के बराबर राशि जमा करनी होगी। .

8.8. सामान्य भागीदार साझेदारी से वापसी की तारीख से साझेदारी के ऋणों के लिए सहायक दायित्व वहन करते हैं।

8.9. साझेदारी के उपयोग के लिए हस्तांतरित संपत्ति भागीदार को उसकी संपत्ति के उपयोग के लिए पारिश्रमिक के भुगतान के साथ (या प्रतिभागियों के समझौते से इसके बिना) वापस कर दी जाती है।

8.10. प्रतिभागियों में से किसी एक की मृत्यु (परिसमापन या पुनर्गठन) साझेदारी की गतिविधियों को समाप्त (समाप्त) नहीं करती है।

8.11. मृत साझेदार के उत्तराधिकारियों (एक पुनर्गठित कानूनी इकाई के उत्तराधिकारी) को साझेदारी में सभी प्रतिभागियों की सहमति से ही साझेदारी में शामिल होने का अधिकार है।

8.12. यदि, स्थापित अवधि की समाप्ति के बाद, साझेदारी भागीदार या उसके उत्तराधिकारी को उसके कारण देय राशि का भुगतान नहीं करती है (बकाया संपत्ति वापस नहीं करती है), तो उसे उनके जबरन संग्रह के दावे के साथ अदालत में आवेदन करने का अधिकार है .

8.13. यदि साझेदारों में से किसी एक की मृत्यु (पुनर्गठन) के समय साझेदारी का संतुलन नकारात्मक हो जाता है, तो मृतक के उत्तराधिकारी (पुनर्गठित) सामान्य साझेदार साझेदारी के ऋणों के लिए इस हद तक उत्तरदायी होते हैं नागरिक कानून द्वारा निर्धारित तरीके से इस भागीदार को होने वाले नुकसान का हिस्सा।

8.14. साझेदारी में नए प्रतिभागियों का प्रवेश सभी भागीदारों की सामान्य सहमति से ही किया जाता है। यदि कम से कम एक भागीदार की ओर से आपत्तियां हैं, तो नए भागीदार को साझेदारी में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8.15. ऐसे मामलों में जहां नए साझेदारों को साझेदारी में प्रवेश दिया जाता है, वे साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद साझेदारी में पूर्ण भागीदार बन जाते हैं, जो इस मामले में निर्धारित तरीके से परिवर्तन (पुनः बातचीत) के अधीन है।

8.16. एक सामान्य भागीदार के रूप में साझेदारी में भर्ती हुआ एक नया भागीदार केवल साझेदारी के उन दायित्वों के लिए सहायक दायित्व वहन करता है जो उसके प्रवेश के बाद उत्पन्न हुए थे (प्रतिभागियों के समझौते से, एक अलग नियम स्थापित किया जा सकता है)।

8.17. साझेदारी प्रतिभागियों की संरचना में परिवर्तन से साझेदारी समझौते में बदलाव (पुनर्निर्माण) होता है।

9. साझेदारी के पुनर्गठन और परिसमापन की प्रक्रिया

9.1. साझेदारी को इसके सभी प्रतिभागियों के निर्णय के साथ-साथ कानून द्वारा प्रदान किए गए अन्य आधारों पर पुनर्गठित किया जा सकता है (विलय, परिग्रहण, विभाजन, स्पिन-ऑफ, परिवर्तन द्वारा) या समाप्त किया जा सकता है।

9.2. साझेदारी मामलों का परिसमापन निम्नलिखित मामलों में होता है:

  • भागीदारों में से किसी एक का बाहर निकलना (बहिष्करण, मृत्यु, साथ ही पुनर्गठन या परिसमापन यदि भागीदार एक कानूनी इकाई है);
  • साझेदारों में से किसी एक को अक्षम या दिवालिया घोषित करना;
  • एक लेनदार के दावे जिसने भागीदारों में से एक की संपत्ति पर कब्ज़ा कर लिया है;
  • उस अवधि की समाप्ति जिसके लिए साझेदारी स्थापित की गई थी;
  • साझेदारी में भाग लेने के लिए भागीदारों में से किसी एक का शीघ्र इनकार;
  • साझेदारी के लक्ष्यों को प्राप्त करने की असंभवता;
  • साथियों की सहमति से अन्य।

9.3. ऐसे मामलों में, जहां निर्दिष्ट परिस्थितियों के घटित होने पर, साझेदारी में कम से कम दो पूर्ण भागीदार बने रहते हैं (और एक सीमित साझेदारी में - एक पूर्ण भागीदार और एक निवेशक), वे साझेदारी के मामलों को जारी रखने का निर्णय ले सकते हैं। इस मामले में, साझेदारी विघटन (पुनर्गठन) के अधीन है, और साझेदारी समझौते पर फिर से बातचीत की जाती है।

9.4. साझेदारी के मामलों का परिसमापन स्वयं भागीदारों द्वारा किया जाता है, और साझेदारी के परिसमापन के मामलों में अदालत या मध्यस्थता अदालत के निर्णय द्वारा - इन निकायों द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा किया जाता है।

9.5. साझेदारी के उपयोग के लिए प्रतिभागियों द्वारा हस्तांतरित संपत्ति उन्हें वस्तु के रूप में (संपत्ति के उपयोग के लिए पारिश्रमिक के भुगतान के साथ या उसके बिना) वापस कर दी जाती है।

9.6. किसी साझेदारी के मामलों को समाप्त करते समय, उसके निर्विवाद ऋणों को पहले संतुष्ट किया जाना चाहिए, और विवादित ऋणों को साझेदारी की संपत्ति की कीमत पर प्रतिभागियों के बीच इसके विभाजन तक सुरक्षित किया जाता है।

9.7. यदि साझेदारी की संपत्ति और धनराशि उसके निर्विवाद ऋणों को पूरा करने और उसके विवादित ऋणों को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो लापता राशि को सामान्य साझेदारों द्वारा नुकसान के प्रत्येक हिस्से की राशि में पूरा किया जाना चाहिए। यदि कोई भी भागीदार दिवालिया हो जाता है, तो उसके कारण होने वाले नुकसान का हिस्सा शेष भागीदारों के बीच वितरित किया जाता है, जिनके पास दिवालिया प्रतिभागियों का सहारा लेने का अधिकार होता है।

सीमित भागीदारी के लिए: साझेदारी के निर्विवाद ऋणों को पूरा करने और साझेदारी के विवादित ऋणों को सुरक्षित करने के बाद शेष धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से साझेदारी के सीमित भागीदारों को उनके कारण लाभांश का भुगतान करने के लिए किया जाता है (संपत्ति की संपत्ति में उनके योगदान पर ब्याज शुल्क) साझेदारी)।

9.8. लेनदारों के दावों की संतुष्टि के बाद शेष साझेदारी की पूंजी सभी (या केवल सामान्य) भागीदारों के बीच (साझेदारों के समझौते से समान रूप से या किसी अन्य अनुपात में) विभाजन के अधीन है।

9.9. परिसमापन को पूरा माना जाता है, और साझेदारी को राज्य रजिस्टर में इस बारे में एक प्रविष्टि किए जाने के क्षण से अपनी गतिविधियों को बंद कर दिया गया माना जाता है।

10. वैधता, परिवर्तन की प्रक्रिया और समझौते की समाप्ति

10.1. समझौता उस क्षण से लागू हो जाता है जब इस पर सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और निर्धारित तरीके से नोटरीकृत किया जाता है।

10.2. अनुबंध की अवधि निर्दिष्ट नहीं है.

10.3. इस समझौते को साझेदारी प्रतिभागियों के समझौते (सर्वसम्मति से या बहुमत से) द्वारा संशोधित या पूरक किया जा सकता है।

10.4. समझौता मामलों में और साझेदारी में प्रतिभागियों के समझौते और वर्तमान कानून द्वारा स्थापित तरीके से समाप्त किया जाता है। अनुबंध की समाप्ति साझेदारी के परिसमापन के समान है।

10.5. निष्कर्ष, संशोधन, समाप्ति के साथ-साथ इस समझौते के निष्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले विवादों पर अदालत या मध्यस्थता अदालत द्वारा कानून के अनुसार विचार किया जाता है।

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कृपया ध्यान दें कि अन्य दस्तावेज़ वकीलों द्वारा संकलित और जाँचे गए थे और अनुमानित हैं, लेन-देन की विशिष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए उन्हें संशोधित किया जा सकता है। साइट प्रशासन इस समझौते की वैधता के साथ-साथ रूसी संघ के कानून की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए जिम्मेदार नहीं है।